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नया किसान पंजीकरण फॉर्म 2026

पीएम किसान सम्मान निधि योजना में नए पंजीकरण हेतु अपना आधार, मोबाइल नंबर व राज्य चुनें

नया किसान पंजीकरण फॉर्म

🔗 आधिकारिक पेज
ℹ️

सबमिट करने पर आप PM Kisan की आधिकारिक वेबसाइट (pmkisan.gov.in) पर रीडायरेक्ट होंगे जहाँ आप पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

ℹ️ पंजीकरण निर्देश

  • अपना वैध 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।
  • आपके आधार का सत्यापन UIDAI डेटाबेस से किया जाएगा।
  • आधार सत्यापित होने के बाद भूमि विवरण (खसरा/खतौनी) का फॉर्म खुलेगा।

नया पंजीकरण पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज़

पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रति वर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य हैं:

  • किसान के स्वयं के नाम पर कृषि योग्य भूमि (Agricultural Land Ownership) खतौनी/जमाबंदी में दर्ज होनी चाहिए।
  • किसान भारत का मूल निवासी होना चाहिए।
  • किसान या उसके परिवार का कोई सदस्य पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकरदाता (Income Taxpayer) नहीं होना चाहिए।
  • संवैधानिक पदधारक, केंद्र/राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए योजना से बाहर हैं।
  • ₹10,000 से अधिक मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगी पात्र नहीं हैं (मल्टीटास्किंग स्टाफ को छोड़कर)।

आवश्यक दस्तावेज तालिका

दस्तावेज विवरण व आवश्यकता
आधार कार्ड (Aadhaar Card) 12 अंकों का आधार नंबर जो सक्रिय मोबाइल नंबर से जुड़ा हो
भूमि खसरा / खतौनी (Land Records) राज्य के भूलेख (Bhulekh) पोर्टल की डिजिटल खतौनी नक़ल व खाता संख्या
बैंक पासबुक (Bank Passbook) आधार से जुड़ा एवं D&T/NPCI इनेबल्ड बैंक खाता
सक्रिय मोबाइल नंबर (Mobile Number) OTP सत्यापन एवं SMS अलर्ट प्राप्त करने हेतु

पंजीकरण के बाद सत्यापन की चरणबद्ध प्रक्रिया

  1. ऑनलाइन आवेदन सबमिशन: किसान आधार, मोबाइल व भूमि विवरण दर्ज कर सबमिट करता है।
  2. पटवारी / राजस्व सत्यापन: क्षेत्र का हल्का पटवारी/तेहसीलदार भूलेख रिकॉर्ड से भूमि स्वामित्व का मिलान करता है।
  3. जिला नोडल अधिकारी स्वीकृति: जिला कृषि अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद आवेदन पास किया जाता है।
  4. स्टेट नोडल ऑफिसर एवं डीबीटी फंड ट्रांसफर: राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन के पश्चात किसान का नाम केंद्र सरकार की DBT सूची में जुड़ जाता है।

नया किसान पंजीकरण — FAQ

नहीं, पीएम किसान योजना का लाभ केवल वही किसान उठा सकते हैं जिनके स्वयं के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड (खतौनी) में भूमि दर्ज हो। पिता के नाम भूमि होने पर बेटा आवेदन नहीं कर सकता।

ऑनलाइन पंजीकरण के पश्चात पटवारी व जिला स्तर से सत्यापन में सामान्यतः 15 से 45 दिन का समय लगता है। आप 'किसान स्थिति' पेज से अपने आवेदन की प्रगति देख सकते हैं।

हाँ, यदि किसी किसान के पास कृषि योग्य भूमि है, भले ही वह शहरी क्षेत्र का निवासी हो, तो वह 'Urban Farmer Registration' विकल्प चुनकर आवेदन कर सकता है।